उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट के फैसलों में किसानों, श्रमिकों, युवाओं, खिलाड़ियों, पर्यटन और न्यायिक ढांचे से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल हैं। सबसे अहम फैसला यह रहा कि अब प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा, जबकि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार गौ पालन योजना के तहत सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भी अधिकतम दो दुधारू पशुओं की खरीद पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को स्वीकृति देते हुए संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। नए नियमों के तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक माह 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने का प्रावधान लागू रहेगा।
हल्द्वानी में बनेगा हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। यहां मुख्य न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, प्रशासनिक कार्यालय और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 122 पद मंजूर
हल्द्वानी के गौलापार में स्थापित हो रहे उत्तराखंड के पहले राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। करीब 90 एकड़ में विकसित हो रहे इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मिशन ओलंपिक-2036 के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है।
गंगा एक्सप्रेस-वे हरिद्वार तक पहुंचेगा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ हरिद्वार का संपर्क उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से और अधिक सुगम होगा।
ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को गति देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अब जबरखेत मॉडल की तर्ज पर नए ईको टूरिज्म हब विकसित करने और ट्रेकिंग व पर्वतारोहण नीति को आगे बढ़ाएगी।
समाज कल्याण छात्रावासों के लिए नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे छात्रावासों के संचालन में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।
जल जीवन मिशन की योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित होंगी
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी। इससे योजनाओं के संचालन और रखरखाव में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी।
औद्योगिक संबंध नियमावली को भी हरी झंडी
उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 को मंजूरी देते हुए सरकार ने श्रमिकों और उद्योगों के बीच विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत किया है। शिकायत समितियों के गठन और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। साथ ही छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा रोजगार का अवसर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
वन विकास निगम सेवा नियमों में संशोधन
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
जीएसटी, सहकारी समितियों और सहायता कोष में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी देते हुए राज्य के जीएसटी कानूनों को केंद्र के संशोधनों के अनुरूप बनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन करते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सहकारी समितियों का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया। वहीं बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के सहायता कोष संचालन समिति में उसी समुदाय के प्रतिनिधियों की नियुक्ति संबंधी संशोधन को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा।
- मजदूरी संहिता नियमावली लागू, हर माह 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य।
- समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन।
- हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
- राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद स्वीकृत।
- गंगा एक्सप्रेस-वे के हरिद्वार विस्तार के लिए यूपी से एमओयू।
- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन।
- छात्रावास संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- जल जीवन मिशन योजनाओं के हस्तांतरण का प्रोटोकॉल लागू।
- औद्योगिक संबंध नियमावली और वन विकास निगम सेवा नियमों में संशोधन।
- जीएसटी संशोधन अध्यादेश तथा सहकारी समिति नियमावली में बदलाव को मंजूरी।


