उत्तराखंड में पति-पत्नी और कथित प्रेमी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ घर छोड़कर जाने, नकदी और जेवरात साथ ले जाने तथा बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दरअसल यह मामला ऊधमसिंह जिले का है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भदईपुरा वार्ड नंबर-14 निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर प्रार्थना-पत्र में बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी रामपुर निवासी युवती से हुई थी। विवाह के बाद दोनों रुद्रपुर में रहने लगे।
पति का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह अक्सर विवाद करती थी और महंगी वस्तुओं की मांग करती थी। मांग पूरी नहीं होने पर झगड़ा करती थी।
प्रार्थना-पत्र के अनुसार, समय के साथ पत्नी का एक युवक से संपर्क बढ़ गया। पति का आरोप है कि पत्नी देर रात सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए उससे बातचीत करती थी। विरोध करने पर कथित तौर पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसके साथ मारपीट की।
पीड़ित ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 में उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद दांपत्य जीवन में कोई सुधार नहीं आया। आरोप है कि 25 सितंबर 2025 को वह काम के सिलसिले में घर से बाहर था। इसी दौरान उसकी पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। पति का दावा है कि वह घर में रखे करीब 20 हजार रुपये नकद, जेवरात, कपड़े और अपने बेटे को भी साथ ले गई।
पीड़ित का कहना है कि उसने घटना की सूचना रुद्रपुर कोतवाली और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी, उसका कथित प्रेमी और अन्य लोग लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


