उत्तराखंड सरकार ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार का तबादला आदेश वापस ले लिया है। यह फैसला उस समय आया है, जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंकज कुमार का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और अवमानना याचिका की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित कर दी।
दरअसल, हाईकोर्ट ने पहले ही पंकज कुमार के पक्ष में “नो मूवमेंट” का अंतरिम आदेश जारी करते हुए उनके तबादले पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में उनका तबादला कर दिया। पंकज कुमार ने इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
सरकार द्वारा तबादला आदेश वापस लिए जाने के बाद फिलहाल आईएफएस पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर ही कार्यरत रहेंगे।


