हल्द्वानी नगर निगम के एक पार्षद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने आपराधिक मुकदमों की जानकारी न देने पर तल्ली बमौरी वार्ड से निर्वाचित पार्षद राजेंद्र सिंह जीना के निर्वाचन को निरस्त करते हुए संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजेंद्र सिंह जीना ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में “भ्रष्ट आचरण” की श्रेणी में माना है।
फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन माह के भीतर तल्ली बमौरी वार्ड में पुनः चुनाव कराएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी उपचुनाव में राजेंद्र सिंह जीना को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट के आदेश के बाद तल्ली बमौरी वार्ड की सीट आधिकारिक रूप से रिक्त हो गई है। हालांकि, राजेंद्र सिंह जीना के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है। इस निर्णय के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और अब सभी की नजरें संभावित उपचुनाव पर टिकी हैं।


