हल्द्वानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण किए जाने के मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 व 299 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित शुद्धिकरण के जरिए धार्मिक और जातिगत वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया। साथ ही एडिटेड वीडियो और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अनुसूचित जाति के प्रति भेदभाव और अपमानजनक प्रचार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
मामले की जांच एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र को सौंपी गई है। पुलिस घटना से जुड़े वीडियो, सोशल मीडिया सामग्री और अन्य साक्ष्यों की जांच के साथ कथित शुद्धिकरण में शामिल लोगों की पहचान करेगी। फिलहाल एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


