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भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत… नामांकन रद्द होने से छिड़ा कानूनी संग्राम! हाईकोर्ट सख्त

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उत्तराखंड में नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाईं ने अपने नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने के निर्णय को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाईं का नामांकन पत्र चुनाव आयोग द्वारा निरस्त किए जाने के बाद मैदान में केवल एक उम्मीदवार शेष रह गया था।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार किया कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका का वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध होने की स्थिति में क्या याचिकाकर्ता को उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए या फिर न्यायालय रिट याचिका के माध्यम से भी हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह गुसाईं का कहना है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल सका। याचिका में दावा किया गया है कि नामांकन निरस्त होने से चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित हुआ और परिणामस्वरूप भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए।

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याचिका में न्यायालय से मांग की गई है कि उनके नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया की जांच कराई जाए तथा उचित आदेश जारी किए जाएं, ताकि उन्हें अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके।

अब इस मामले में सभी की निगाहें 8 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां हाईकोर्ट इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।

 

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हिल दर्पण डेस्क

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