उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हाल ही में हुए भूमि विवाद में फायरिंग की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। चंपावत में पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें फायरिंग होने से एक व्यक्ति घायल हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार, भैरवा चौराहा निवासी महेंद्र कुमार तड़ागी (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी हथियार से दिनेश तड़ागी पर गोली चला दी। फायरिंग में दिनेश तड़ागी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और उनके बीच लंबे समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ललित मोहन रयाल ने महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक के शस्त्र लाइसेंस आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


