उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारी भारत भूषण के तबादले के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
याचिकाकर्ता भारत भूषण हल्द्वानी मंडल कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2025 के अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें हल्द्वानी (नैनीताल) से श्रीनगर (गढ़वाल) स्थानांतरित किया गया था।
भारत भूषण का कहना था कि उनके दो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी देखभाल के लिए हल्द्वानी में कोई नहीं है, साथ ही उनके पिता की तबीयत भी खराब रहती है, जिनकी सेवा उन्हें स्वयं करनी पड़ती है।
वहीं, एफसीआई की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अधिकारी हल्द्वानी में चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2023 में भी उनका तबादला श्रीनगर (पौड़ी) किया गया था, लेकिन अदालत के आदेश से वे दो वर्ष और हल्द्वानी में कार्यरत रहे।
इन तथ्यों को देखते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने तबादला आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने भारत भूषण को यह छूट दी है कि वे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।


