उत्तराखंड सरकार ने जनमानस को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय अवकाश में संशोधन किया है। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स (संशोधित) 1981 के पैरा-247 के तहत जारी अपने आदेश संख्या 214/रा०सा०-नौ (54), दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 में पहले 28 अक्टूबर, 2025 को छठ पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किया था।
यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड के स्कूल में छात्रा से शर्मनाक हरकत!...शिक्षक और एनसीसी अधिकारी पर गंभीर आरोप
अब उसी आदेश में संशोधन करते हुए अवकाश की तारीख बदलकर 27 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह स्थानीय अवकाश केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित रहेगा और इसे कोषागार, उप-कोषागार और बैंकों में लागू नहीं किया जाएगा।


