उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश भी दिया है कि वह सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराए। कोर्ट ने प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए आगामी सुनवाई की तिथि 24 मार्च तय की है।
याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर पद के प्रत्याशियों ने राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण नियमावली को निकाय चुनाव से पहले नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार को नगर निकायों के आरक्षण निर्धारण का अधिकार नहीं है और 2024 की आरक्षण नियमावली संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस नियमावली को फिर से तय किया जाए।
इस मामले में विशेष अपील भी खारिज हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में विशेष अपील की थी, लेकिन वह भी खारिज हो गई थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ द्वारा उठाए गए सवालों को सही माना और मामले की जल्द सुनवाई की बात कही।
आज की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, जब कोर्ट राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने और विजयी प्रत्याशियों से जवाब प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश जारी करेगा।