क्राइम जजमेंट राष्ट्रीय

गैंगरेप…..12 साल बाद सामने आया सच, महिला को ही जाना पड़ा जेल

खबर शेयर करें -

गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को अदालत ने दो महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वास्तविक पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पाता और झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों की लाइन लगी है। इस निर्णय से अन्य को सबक मिलना चाहिए।

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन की अदालत ने इस मामले में बरी हुए आरोपियों के वकील प्रदीप राणा की दलीलों को अहम माना। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से ज्यादा समाज में अपने सम्मान को जगह देता है। यदि एक बार सम्मान खो गया तो वापस नहीं आता। अदालत ने कहा कि यहां विडंबना यह भी रही कि एक आरोपी सतबीर की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। ऐसे में उसके जीवनकाल में समाज में उसका सम्मान बहाल नहीं हो पाया, जबकि वह निर्दोष था।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड...नेपाल की आपदा पर सीएम धामी का बड़ा बयान

अदालत में यह साबित हो गया है कि उसके खिलाफ झूठा शपथपत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने कहा कि 8 साल तक एक ही परिवार के 4 लोगों ने बेकसूर होते हुए भी गैंगरेप जैसे अपराध का कलंक झेला। उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे में उन्हें मान-सम्मान, मानसिक आघात के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ी। इन हालात में झूठा मुकदमा कराने वाली महिला के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।

यह भी पढ़ें 👉  विश्वकर्मा जयंती पर आस्था का रंग!...सुंदरकांड से हवन-यज्ञ तक, जयकारों से गूंजा दुग्धशाला प्लांट

मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ से खुला मामला : बचाव पक्ष के वकील प्रदीप राणा ने शिकायतकर्ता महिला व मुख्य आरोपी की शादी के फोटोग्राफ व मैरिज सर्टिफिकेट अदालत के समक्ष पेश किया। इन फोटोग्राफ में महिला के परिवार के सदस्य भी शादी समारोह में शामिल पाए गए। इन दोनों ने दिल्ली के यमुना बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर में यह शादी 4 दिसंबर 2012 को की थी। जबकि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 29 नवंबर 2012 उसका अपहरण किया था। उसे 10 दिसंबर 2012 तक हरियाणा के करनाल में बंधक बनाकर रखा गया। जहां मुख्य आरोपी के साथ तीन अन्य आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वास्तविकता में वह खुद आरोपी के साथ शादी कर उस दौरान हरियाणा के करनाल स्थित अपने ससुराल में रहने के लिए गई थी। इस मामले में इनकी शादी कराने वाले आर्य समाज मंदिर के पंडित की गवाही भी महत्वपूर्ण रही।

हिल दर्पण डेस्क

हिल दर्पण डेस्क

About Author

"हिल दर्पण" उत्तराखण्ड तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों व समाचारों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को हम तक पहुंचानें हेतु संपर्क करें। धन्यवाद! Email: [email protected]

You may also like

उत्तराखण्ड देहरादून धर्म/संस्कृति राष्ट्रीय

*मुख्यमंत्री धामी ने सुनी कथा, कहा-भगवान श्रीराम का पूरा जीवन एक दर्शन*

खबर शेयर करें -देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विनोद नगर वॉर्ड स्थित श्री बद्रीनाथ
उत्तराखण्ड क्राइम चंपावत

*शर्मनाक- इस भाजपा नेता ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार, मुंह बंद रखने के लिए धमकाया*

खबर शेयर करें -चंपावत। यहां भाजपा नेता की शर्मनाक हरकत सामने आई है। आरोप है कि तल्लादेश मंडल अध्यक्ष और बीडीसी