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नजूल भूमि पर बड़ा खुलासा…अवैध नियमितीकरण निरस्त, डीएम का सख्त आदेश

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नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम रुद्रपुर स्थित कुल 3.60 हेक्टेयर (लगभग 9 एकड़) भूमि के पट्टों को निरस्त कर दिया है। साथ ही उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश जिलाधिकारी न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद संख्या 51/4, 51/5 और 51/6 (वर्ष 2018-19) की सुनवाई के बाद पारित किया गया। मामले में ग्राम एवं तहसील रुद्रपुर के खसरा नंबर 66, 69 और 70 की भूमि पर दिए गए पट्टों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 में किए गए पट्टों के नियमितीकरण के बाद प्रदान किए गए भूमिधरी अधिकार भी रद्द कर दिए गए हैं।

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उक्त वाद स्वर्ण सिंह पुत्र जीवन सिंह, दर्शन सिंह पुत्र कृपाल सिंह तथा हरकेवल सिंह/हरपाल सिंह पुत्र जागीर सिंह, निवासी जगतपुरा, तहसील रुद्रपुर द्वारा पूर्व में कलेक्टर उधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। बाद में इन मामलों को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 2018 से ये वाद डीएम न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन थे।

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जिलाधिकारी न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विवादित भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है। इस भूमि को श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज किए जाने संबंधी अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश को पहले ही माननीय राजस्व परिषद, देहरादून द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में इस भूमि पर वर्ग-4 भूमि के नियमितीकरण से संबंधित शासनादेशों का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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इसी आधार पर न्यायालय ने पूर्व में की गई नियमितीकरण की कार्रवाई और भूमिधरी अधिकारों को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तहसीलदार रुद्रपुर को आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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हिल दर्पण डेस्क

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