उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऊधम सिंह नगर की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि दोनों निकायों में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग की ओर से इसके लिए चुनाव अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। हालांकि, मतदान के बाद मतगणना अग्रिम आदेश तक नहीं कराई जाएगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में हुई। आयोग की जानकारी के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि किच्छा और सिरौली कलां में चुनाव नहीं होने के कारण नगर निकाय से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के अन्य निकायों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया लंबे समय से विवाद के कारण अटकी हुई थी.
मामला किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सरकार ने 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद का आरक्षण स्पष्ट नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि नियमों के मुताबिक अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए था।
इसके अलावा किच्छा नगर पालिका की सीमा में कुछ वार्डों और गांवों को शामिल किए जाने को लेकर भी पहले विवाद सामने आया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र को लेकर स्थिति बदली और बाद में चुनाव प्रक्रिया को लेकर मामला अदालत पहुंचा।
अब आयोग की अधिसूचना के बाद 22 सितंबर को मतदान होना है। हालांकि मतगणना का परिणाम फिलहाल अदालत के अगले आदेश पर निर्भर रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।


