उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान पांच सदस्यों का अपहरण किया गया और एक मतपत्र में जानबूझकर ओवरराइटिंग कर उसे अमान्य घोषित किया गया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मतपत्र संख्या 1 में छेड़छाड़ करते हुए उसे क्रमांक 2 बना दिया गया, जिससे वह मत अमान्य हो गया। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों और हिंसा की घटनाओं की भी शिकायत की गई है,।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दायर शपथपत्र पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की गई है।