रूड़की। स्कूल की फीस जमा कर लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही दोषी को प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को चार लाख रुपये देने होंगे।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि एक छात्रा ने बताया था कि 27 सितंबर 2021 को वो स्कूल की फीस जमा कर घर लौट रही थी। रास्ते में गौरव ने जबरन गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था।
22 फरवरी को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फैसला सुनाया। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। साथ ही साथ दोषी की ओर से पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर चार लाख रुपये भी देने होंगे।