उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जिला अदालत में चल रही चुनाव याचिका की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी प्रकाश चंद्र आर्या को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 जुलाई तय की गई है। उल्लेखनीय है कि 2024 के निकाय चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज आर्या ने बीजेपी के प्रकाश आर्या को मात्र 5 मतों से हराकर भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। प्रकाश आर्या ने चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
प्रकाश आर्या ने याचिका में यह तर्क दिया कि चुनाव याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि कानूनी रूप से आवश्यक है। हालांकि जिला अदालत ने उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत में जारी चुनाव याचिका की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी पक्ष से जवाब तलब किया है। अब यह मामला 30 जुलाई को फिर से हाईकोर्ट में सुना जाएगा।