उत्तराखंड में हजारों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ने का रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में पेंशन के लिए लागू वेतन सीमा बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के 40 हजार से अधिक कर्मचारी इसके दायरे में आने की उम्मीद है।
अब तक कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन की सीमा निर्धारित थी। केंद्र ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। ऐसे में 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमित पीएफ अंशदान के साथ कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीवीबी सिंह के मुताबिक, वेतन सीमा में इस बदलाव का असर देशभर में देखने को मिलेगा। अनुमान है कि नई व्यवस्था के बाद करीब 51 लाख नए अंशधारक ईपीएफओ से जुड़ेंगे। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
वेतन सीमा बढ़ने का सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो अब तक निर्धारित सीमा से अधिक वेतन होने के कारण कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर थे। नई व्यवस्था से इन कर्मचारियों के लिए पीएफ के साथ पेंशन सुरक्षा का भी विकल्प उपलब्ध होगा।



