उत्तराखंड सरकार ने लिव-इन रिश्तों के वैधता और मान्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य ने निर्णय लिया है कि लिव-इन रिश्तों को वैध बनाने के लिए इनकी शादी का रजिस्ट्रेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। यह कदम Uniform Civil Code (यूसीसी) के तहत लिया गया है, जिसे 26 जनवरी से लागू किया जाने की योजना है।
इस निर्णय का उद्देश्य लिव-इन रिश्तों के मामलों में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता लाना है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लागू होने से पहले अपने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इस प्रशिक्षण में एसडीएम सहित 14 अधिकारियों ने भाग लिया है, और यह प्रशिक्षण 20 जनवरी तक जारी रहेगा।
यूसीसी पोर्टल पर नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी और अधिकारी तीनों के लिए लॉगिन विकल्प होंगे। पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में शादी, तलाक, लिव-इन पंजीकरण, लिव-इन संबंधों की समाप्ति, उत्तराधिकार और कानूनी वारिसों की घोषणा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल हैं।
अगर कोई तीसरा व्यक्ति विवाह या लिव-इन संबंधों पर आपत्ति जताता है, तो वह पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। गलत सूचनाओं से बचने के लिए, उप-पंजीयक को शिकायतों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।