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उत्तराखंड… धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

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उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, शिक्षा, खेल, पर्यटन, उद्योग, सहकारिता और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि अब राज्य सरकार की गौपालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी उठा सकेंगे।

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी देते हुए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसके तहत हर माह की सात तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा और समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान मजदूरी मिलेगी।

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बैठक में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली।

कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी। वहीं जल जीवन मिशन की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया, जिससे योजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी समिति का सदस्य बनने की अनुमति देना, मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता, उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी, श्रमिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था, छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान तथा वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति शामिल हैं। इसके तहत स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ी-बूटियों के संरक्षण एवं विकास से जुड़े मामलों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन करने पर भी सहमति जताई गई।

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हिल दर्पण डेस्क

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