उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दीपावली पर्व के मद्देनजर राज्य कर्मियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को दीपावली से पूर्व वेतन और पेंशन भुगतान की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, निदेशक कोषागार पेंशन, हकदारी और सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों को संबोधित करते हुए एक शासनादेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का त्योहार होने के कारण सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन और उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर 2024 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर 2024 से पूर्व किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से इस निर्णय का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।