नैनीताल में हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज को हरिद्वार जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सविता चौधरी के खिलाफ आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सविता चौधरी को गढ़वाल मंडलायुक्त की ओर से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 16 अक्टूबर 2019 को पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में 9.30 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएँ सामने आई थीं।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने हरिद्वार के किसान अमित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सरकारी खजाने के धन के गबन के आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।
अदालत ने गढ़वाल मंडल के आयुक्त की 27 मई 2019 की रिपोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आगे की जांच की आवश्यकता है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य समिति सदस्यों पर दुकानों की नीलामी में भ्रष्टाचार का आरोप था।