उत्तराखंड सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब हर साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले एक अतिरिक्त प्रमोशन दिया जाएगा। इस फैसले से लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, शिक्षण संस्थाएं और गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं।
कैबिनेट द्वारा बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि अब तक यह देखा जाता था कि जो कर्मचारी साल के शुरुआती महीनों में या 31 दिसंबर तक रिटायर होते थे, उन्हें मार्च तक सेवा न होने के कारण प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाता था। अब इस व्यावहारिक समस्या को सुलझाते हुए सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अतिरिक्त प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, सचिवालय को छोड़कर अन्य विभागों और सरकारी उपक्रमों में लंबे समय से वाहन चालक संघ की वर्दी भत्ता की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रत्येक वाहन चालक को अब प्रति वर्ष ₹3000 वर्दी भत्ता मिलेगा, जो कि पहले नहीं था।
इसके साथ ही, धामी सरकार ने उत्तराखंड आवास नीति नियमावली-2024 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में प्रमुख बदलाव करते हुए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए निर्धारित तीन लाख रुपये सालाना इनकम के मानक को बढ़ाकर पांच लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इसके साथ ही, आवास खरीदने वाले व्यक्ति को राज्य सब्सिडी के रूप में दो लाख रुपये दिए जाएंगे, जो पहले डेढ़ लाख रुपये थे। सरकार ने पहली बार आवास नीति में ‘रो हाउसिंग’ को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया है।