उत्तराखंड निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। देहरादून की हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला का नामांकन रद्द करने के निर्णय को उच्च न्यायालय ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने यामिनी रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने के निर्देश दिए हैं और उनका चुनाव परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है।
यह मामला तब सामने आया जब एकलपीठ ने यामिनी रोहिल्ला की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा यामिनी रोहिल्ला के नामांकन रद्द करने का जो आधार बताया गया, वह गलत था। विकासनगर तहसीलदार ने कार्यालय से जारी जाति प्रमाण पत्र को ही विवादित ठहराते हुए नामांकन रद्द कर दिया था।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नामांकन रद्द करने का जो आधार था, वह सही नहीं था और यामिनी रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी। यह निर्णय कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि इस फैसले से रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने का अवसर मिल गया है।