उत्तराखंड के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश राजभवन में फंसा हुआ है।
राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों और ओबीसी आरक्षण में बदलाव के लिए दो अध्यादेश राजभवन को भेजे थे, जिनमें से मलिन बस्तियों से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी मिल गई, लेकिन ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें प्रवर समिति के मुद्दे को लेकर राजभवन विचार कर रहा है, और संभावना जताई जा रही है कि इसे लौटाया जा सकता है।
हालांकि, राजभवन से मंजूरी नहीं मिलने पर भी राज्य सरकार के पास एक विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी देनी होगी। इसके बाद, निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सप्ताह इस मामले में स्थिति साफ होने की उम्मीद है।