उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने वाले नेताओं के लिए चुनावी खर्च की सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है।
अब मेयर, चेयरमैन, पार्षद और सभासदों को अपने चुनाव प्रचार में पहले से अधिक धन खर्च करने की अनुमति होगी। यह निर्णय स्थानीय निकायों में सुचारू और प्रभावी प्रचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नगर निगमों के लिए खर्च सीमा
40 वार्ड तक के नगर निगम: मेयर उम्मीदवार की खर्च सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई।
41-60 वार्ड वाले नगर निगम: अब मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
61 वार्ड से अधिक वाले नगर निगम: मेयर प्रत्याशी की सीमा 30 लाख तक बढ़ाई गई।
डिप्टी मेयर: खर्च सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख।
पार्षद: अब तीन लाख खर्च कर सकेंगे, पहले यह सीमा दो लाख थी।
नगर पालिका चुनाव के लिए खर्च सीमा
10 वार्ड तक की नगर पालिकाएं: चेयरमैन अब चार लाख की बजाय छह लाख खर्च कर सकेंगे।
10 से अधिक वार्ड वाली नगर पालिकाएं: खर्च सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी गई।
वार्ड सभासद: खर्च सीमा 60,000 से बढ़ाकर 80,000 की गई।
नगर पंचायत चुनाव में खर्च सीमा
चेयरमैन: अब तीन लाख खर्च कर सकेंगे, जो पहले दो लाख थी।
वार्ड सदस्य: खर्च सीमा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई।