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समान नागरिक संहिता… अब इस दफ्तर में भी विवाह पंजीकरण, ये बाध्यता खत्म

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उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत अब सभी जिलों के उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों में विवाह और वसीयत का पंजीकरण किया जा सकेगा।

पहले यह सुविधा केवल प्रदेश के सामुदायिक सुविधा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इस संबंध में सिफारिश की है।

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समिति की सिफारिश के मुताबिक, प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में विवाह और वसीयत पंजीकरण की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, विवाह पंजीकरण में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों के समाधान के लिए राज्य सचिवालय में बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें यूसीसी पोर्टल के सरलीकरण और उसे अधिक सुगम बनाने पर चर्चा की गई।

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बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विवाह पंजीकरण के लिए अब फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। दंपत्ति के आधार कार्ड से सिस्टम स्वतः फोटो प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र को अब डीजी लॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नागरिक इसे अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।

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हिल दर्पण डेस्क

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