उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक को सीबीआई की विशेष अदालत ने मारपीट के एक पुराने मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में आदेश चौहान की भांजी और तीन पुलिसकर्मियों को भी दोषी माना है। हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी दोषियों को जमानत मिल गई।
यह मामला वर्ष 2009 का है, जब आदेश चौहान विधायक नहीं थे। उस समय उनकी भांजी दीपिका और उसके पति मनीष के बीच पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ था। दीपिका की शिकायत पर पुलिस ने मनीष को हिरासत में लिया था। बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और मनीष-दीपिका ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।
वर्ष 2019 में मनीष ने दोबारा इस मामले को उठाया और खुद के साथ हुई मारपीट की शिकायत की। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आदेश चौहान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन 2021 में उनका नाम भी आरोपियों की सूची में जोड़ दिया गया।
कई सालों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद सीबीआई कोर्ट ने आदेश चौहान, उनकी भांजी दीपिका और तीन पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। विधायक और उनकी भांजी को 6-6 महीने की सजा दी गई है, जबकि तीनों पुलिसकर्मियों को एक साल की सजा सुनाई गई है।