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उत्तराखंड पंचायत चुनाव… प्रत्याशियों के लिए ये नियम अनिवार्य, इन चीजों पर प्रतिबंध

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ एवं जिम्मेदार चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

चम्पावत के मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जी.एस. खाती ने जानकारी दी कि अब प्रत्याशी हैंडबिल, पैम्फलेट, बैनर सहित किसी भी प्रचार सामग्री में प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

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इसके अतिरिक्त, हर प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता और छपाई संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

डॉ. खाती ने बताया कि यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127A के तहत लागू होंगे। इनका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

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प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय यह शपथ-पत्र भी देना होगा कि वे अपने प्रचार अभियान में प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही यदि कोई प्रचार सामग्री किसी निजी भवन या दीवार पर लगाई जाती है, तो भवन स्वामी की अनुमति का प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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डॉ. खाती ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी जिम्मेदार बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

हिल दर्पण डेस्क

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