उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले मतदाता अपने वोट का पंजीकरण करवा सकते हैं, नाम हटवा सकते हैं या पता बदलवा सकते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया रुक जाएगी और केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिनका निस्तारण एसआईआर के पूरा होने के बाद होगा।
यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दो जगह है, तो तुरंत एक जगह से नाम हटवाना जरूरी है, नहीं तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। वहीं, जिनका अभी वोट नहीं है, वे भी एसआईआर में शामिल होने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं।
नया वोट बनवाने या सुधार कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन voters.eci.gov.in किया जा सकता है:
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फॉर्म-6: नया वोट बनवाने के लिए
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फॉर्म-7: दो जगह नाम होने पर एक जगह से हटवाने के लिए
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फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण सुधारने के लिए
चुनाव आयोग ने इन फॉर्म्स के साथ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी जरूरी हो सकती है। एसआईआर शुरू होने के बाद केवल आवेदन ही स्वीकार होंगे, लेकिन जो अभी वोट बनवाते हैं, वे एसआईआर में शामिल होकर अपने मत का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं।


