उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब जल्द ही कराए जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए *पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश* और *ओबीसी आरक्षण अध्यादेश* को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पंचायती राज एक्ट संशोधन 2025 अब राज्य में लागू हो गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत इसे लागू करते हुए अधिसूचना जारी की।
पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, “जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, सरकार पूरी सक्रियता के साथ चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों अध्यादेश – पंचायती राज एक्ट संशोधन और ओबीसी आरक्षण – को राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं, जो जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव *उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025* के तहत कराए जाएंगे।
इस निर्णय के साथ ही राज्य में स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है, वहीं ओबीसी समुदाय को पंचायतों में आरक्षण मिलने से सामाजिक प्रतिनिधित्व भी सशक्त होगा।