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अतिक्रमण…. हाईकोर्ट का सख्त रवैया, सरकार को दिये ये निर्देश

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नैनीताल: सार्वजनिक स्थानों में अतिक्रमण की शिकायतों को हाईकोर्ट ने गम्भीरता से लिया है। इस मामले में सरकार को अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप्प बनाने को कहा, ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके।

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कोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित है। जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती है तो उसे सम्बंधित विभाग द्वारा हटा देना चाहिए।

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मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी वजह से सड़कें, गलियां संकरी हो चुकी हैं। अतिक्रमण होने की वजह से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व अन्य विभागों को उनके द्वारा हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया, परन्तु अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं हुई। जनहित याचिका में कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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हिल दर्पण डेस्क

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