स्कूल के करीब खुले शराब के ठेके पर हंगामा करने वालों के खिलाफ कानपुर के पांच साल के छात्र अथर्व ने कानूनी जंग जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से संचालित शराब के ठेके के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने एलकेजी में पढ़ने वाले अथर्व की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। अथर्व ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के मार्फत स्कूल के पास 30 साल पुरानी शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आजाद नगर निवासी अधिवक्ता प्रसून दीक्षित के बेटे ने याचिका में कहा था कि स्कूल के 30 मीटर से कम दायरे में खुले ठेके पर लोग हंगामा करते हैं। इससे पढ़ाई में दिक्कत होती है। यहां से गुजरते हुए डर लगता है।