हरिद्वार। वृद्ध महिला से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी संगीता आर्य की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, अर्थदंड की राशि 40 हजार रुपये में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर रूप में देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 मई 2019 खानपुर क्षेत्र के एक गांव में रात को एक 62 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। दोषी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर वृद्ध महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अगले दिन शाम को बेटे को घर आने पर घटना की जानकारी मिली थी। उसी समय वृद्ध महिला के शिकायतकर्ता पुत्र ने 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी थी।
पुलिस ने शिकायतकर्ता पुत्र की लिखित शिकायत पर दोषी कुंवरपाल पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खानपुर के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने कुंवरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। विचारण कोर्ट ने पीड़िता की मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उक्त निर्णय की एक प्रति स्थानीय जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।