उत्तराखण्ड कुमाऊं क्राइम जजमेंट नैनीताल

नपा टीम से अभद्रता व हाथापाई………न्यायालय से दोषमुक्त हुए ये कारोबारी, जानें मामला

खबर शेयर करें -

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश की अदालत ने मल्लीताल पन्त पार्क में अतिक्रमण व अवैध फड़ हटाने गई नगरपालिका की टीम के साथ अभद्रता,गाली गलौज व हाथापाई करने के आरोपी पांच फड़ कारोबारियों को अधिकांश मामलों में दोषमुक्त किया है। जबकि दो मामलों में दोषी माना है, जिसमें कोर्ट ने उनकी भर्त्सना करते हुए छोड़ दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 फरवरी 2018 को हाईकोर्ट के निर्देश पर पन्त पार्क से अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा व उनकी टीम के साथ फड़ कारोबारियों ने गाली गलौज,हाथापाई कर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी। तब संयुक्त मजिस्ट्रेट, नैनीताल एवं तहसीलदार, नैनीताल के निर्देशन में पुलिस बल की सहायता ली गयी।

यह भी पढ़ें 👉  दूसरे मर्दों से बनाओ संबंध.....पैसा मांग रहा लालची पति, पत्नी के ये भी आरोप

फड़ व्यवसायियों में कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थी, जिनके द्वारा दबाव डालने के लिए स्वयं के ऊपर कैरोसीन डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया गया व धमकी दी गयी कि वह फर्जी मुकदमे लगवा देंगी। इनके साथ इनके अध्यक्ष जमीर अहमद, दिनेश कुमार, रीना कश्यप, मीना कश्यप, सायरा खानम, रूपवती देवी आदि मौके पर मौजूद थे। उक्त फड़ व्यवसायियों द्वारा लगातार सरकारी कार्य में बाधा डालकर पालिका कर्मचारियों से अभद्रता की गयी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी.... किशोरी समेत तीन नाबालिग लापता, मचा हड़कंप

जिनके खिलाफ थाना मल्लीताल में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147, 186, 309, 323, 332, 353, 504 भा०दं०सं० दर्ज कर मामले में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों ने स्वयं को बेगुनाह बताया।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी....वारदात करने जा रहा था शातिर, तमंचा-कारतूस के साथ पकड़ा

पुलिस की चार्जशीट,गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने इन आरोपियों को आई पी सी की धारा 147 व 353 (सरकारी काम में बाधा डालने) में दोषी माना और उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप  सम्यक भर्त्सना पर छोड़ा गया । जबकि अन्य आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया है । आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सुधीर सिंह कनवाल, पंकज कुमार,प्रमोद कुमार आदि ने पैरवी की ।

हिल दर्पण डेस्क

हिल दर्पण डेस्क

About Author

"हिल दर्पण" उत्तराखण्ड तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों व समाचारों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को हम तक पहुंचानें हेतु संपर्क करें। धन्यवाद! Email: [email protected]

You may also like

उत्तराखण्ड धर्म/संस्कृति बागेश्वर

उत्तराखंड को माना जाता है शिवजी का ससुराल, यह है मान्यता      

खबर शेयर करें -उत्तराखंड में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनके बारे में मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी
उत्तराखण्ड देहरादून मौसम

*मौसम विभाग की चेतावनी- पहाड़ों में होगी बारिश और बर्फबारी, कोहरे की आगोश में रहेंगे यह जिले*

खबर शेयर करें -देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने को तैयार है। इस बीच उच्च हिमालयी क्षेत्रों में