उत्तराखंड की राजधानी दून में पोक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिंकू पुत्र बाबूराम निवासी लक्सर हरिद्वार को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, मामला फरवरी 2022 का है। सहसपुर निवासी किशोरी 18 फरवरी 2022 को अपने घर से गायब हो गई थी, और उसके साथ घर से एक लाख रुपये और 65 हजार रुपये के जेवरात भी गायब थे।
छानबीन के दौरान पता चला कि किशोरी घर के सामने काम करने वाले रिंकू के साथ गई थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर सहसपुर थाने में रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया और किशोरी को उसके कब्जे से बरामद किया।
कोर्ट में किशोरी ने बताया कि रिंकू ने उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और लक्सर हरिद्वार के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को भी इस घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 20 अप्रैल 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।