देहरादून। सात साल के किशोर से कुकर्म के प्रयास के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं पीड़िता को राज्य सरकार से 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाने का आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि सात साल के बच्चे की मां ने 30 अगस्त 2018 को पटेलनगर थाने में केस दर्ज कराया। कहा कि 26 अगस्त 2018 को कलीम उर्फ जब्बा निवासी देवऋषि कॉलोनी, पटेलनगर उनके बेटे को बहला कर कब्रिस्तान के पास लेकर गया। वहां खड़े ई-रिक्शा के पर्दे गिराकर बच्चे से कुकर्म की कोशिश की। बच्चा चिल्लाया तो उसकी मां मौके पर पहुंची।
इस दौरान आरोपी बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर तीन सितंबर 2018 को जब्बा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच के बाद छह फरवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। केस ट्रायल पर आया तो पता लगा कि इससे दो साल पहले आरोपी ने पीड़ित के बड़े भाई पर भी इस तरह लैंगिक हमले का प्रयास किया था। डर के चलते उसने किसी को नहीं बताया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को सजा पर फैसला दिया।