7 साल में 15 लड़कियों का रेप कर उन्हें मार डालने वाले वहशी दरिंदे को कोर्ट ने अब सजा सुनाई है। पुलिस ने कहा कि गुरुग्राम के एक स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को एक सीरियल रेपिस्ट-किलर को 6 साल की लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप और हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने 26 साल के सुनील को 2017 में गुरुग्राम के सिविल लाइंस इलाके से 6 साल की लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप और हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पीटीआई के अनुसार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गंज के रहने वाले सुनील को नवंबर 2018 में गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक अन्य मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि पिछले 7 साल में उसने गुरुग्राम, दिल्ली, ग्वालियर और झांसी में कम से कम 15 लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या की है। उसने दावा किया कि वह ज्यादातर भंडारे में जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाता था। वह उनका अपहरण करने के बाद रेप करता था। उसके बाद उनकी हत्या कर देता था।
पीड़ित पक्ष की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व एनजीओ फरिश्ते ग्रुप के वकील डॉ. अंजू रावत नेगी और कुलभूषण भारद्वाज ने किया। नेगी ने कहा कि 6 जनवरी, 2017 को मध्य प्रदेश के एक मूल निवासी ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 6 साल की बेटी उस समय लापता हो गई थी, जब वह पीर बाबा के भंडारे से प्रसाद लेने के लिए निकली थी।
25 जनवरी 2017 को राजीव चौक स्थित द्रोण पार्क में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका गला घोंट दिया गया। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। नेगी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है।