हल्द्वानी। शादी–विवाह सीजन में जनपद में सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। यातायात दबाव और बारात में अनियमितताओं को देखते हुए सभी थाना/चौकी प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों और यातायात निरीक्षकों को विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है।
मुख्य निर्देश:
सभी वेडिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल और बारात आयोजनों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।
बारात हॉल संचालकों, डीजे संचालकों और बड़े व्हील लाइटिंग झालर संचालकों के साथ बैठक कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बड़े पहियों वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले झालर की अनुमति होगी।
बारात की लंबाई गेट से अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रखी जाएगी, ताकि यातायात प्रभावित न हो।
बारात की हेड और टेल सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होगी।
हाई-बेस बड़े-बड़े डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा; शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
क्षेत्र में किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस ने जनपदवासियों से अनुरोध किया है कि वे शादी समारोहों को नियमों का पालन करते हुए आयोजित करें और यातायात को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग करें।
एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन स्थानीय थाना और चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी होगी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


