अपनी साली के साथ कथित दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में फंसे जीजा को दिल्ली की एक अदालत ने शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। अदालत ने वॉट्सऐप चैट का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।
सहायक सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मीणा ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी के खिलाफ विकासपुरी थाने में बलात्कार, अप्राकृतिक कृत्य, और विवाहित महिला के साथ क्रूरता सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
अदालत ने 18 सितंबर के आदेश में कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन वॉट्सऐप चैट यह दर्शाती है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने पहले किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई, जबकि मामले के बीच में एक वैवाहिक विवाद चल रहा था।
अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी नहीं देने और जांच में सहयोग करने का आदेश शामिल है। आरोपी को गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 रुपये के पर्सनल और श्योरिटी बॉंड जमा करने होंगे।