उत्तराखंड में फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रुद्रपुर इस घटना के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक .32 बोर की पिस्टल, दो .315 बोर के तमंचे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
दरअसल यह घटना ऊधम सिंह नगर जिले के रूद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिव एन्क्लेव में 24 सितंबर की रात हुई । पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने साथी की कार लेने के लिए शिव एन्क्लेव पहुंचे थे। वहां लोगों की मौजूदगी देखकर उन्होंने कथित तौर पर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इसके बाद कार ले जाने में असफल रहने पर आरोपियों ने तलवार से वहां खड़े दो वाहनों में तोड़फोड़ की और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद 25 सितंबर को ट्रांजिट कैंप थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल तीन युवक एफसीआई गोदाम के सामने किच्छा रोड स्थित एक खाली चाय के खोखे के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंदू पुत्र सालिक राम (26), निवासी नई बस्ती खानपुर, बिलासपुर, रामपुर, सोहेल पुत्र मोहम्मद उमर (21), निवासी सिरौली कला, किच्छा, हाल निवासी आजादनगर ट्रांजिट कैंप और एक 18 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान नंदू के कब्जे से .32 बोर की अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं सोहेल और 18 वर्षीय युवक के कब्जे से एक-एक .315 बोर का तमंचा और एक-एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उनका साथी साजेब उर्फ अरमान 24 सितंबर की रात शिव एन्क्लेव में अपने परिचित से मिलने गया था। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होने के बाद वह वहां से निकल गया, लेकिन उसकी कार कॉलोनी में छूट गई थी। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर कार लेने के लिए वहां पहुंचे थे।
पुलिस के अनुसार, जब आरोपी कार तक पहुंचे तो टायरों के नट खुले होने के कारण वे कार नहीं ले जा सके। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर गुस्से में दो वाहनों में तलवार से तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नंदू के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सोहेल और 18 वर्षीय आरोपी के खिलाफ भी वर्ष 2026 में बीएनएस और शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।


