उत्तराखंड में दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सरकार द्वारा अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था।
इस कानून के तहत, हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों से वसूली की जाएगी। इसके लिए एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति या सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी अपना दावा प्रस्तुत कर सकेगा। इस दावे का निपटारा निश्चित समय सीमा में किया जाएगा, ताकि नुकसान की भरपाई जल्दी हो सके।
यदि किसी आंदोलन या बंद में संपत्तियों को नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई संबंधित आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के साथ-साथ आठ लाख रुपये तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी खर्च भी वसूल किया जाएगा।