उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री और प्राप्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
यह चुनाव पंचायत राज अधिनियम, 1944 एवं पंचायत उपविधान नियमावली, 2016 के अंतर्गत संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जिसका पालन सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य होगा।
निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय के भीतर नामांकन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा, और आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।