उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से पहले, राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार, अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले विभिन्न प्रकार के अवकाश—जैसे ईएल, सीसीएल, भ्रमण अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश—की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह कदम अधिकारियों की अवकाश संबंधी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।