उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों से पहले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट ने मेयर, पालिका चेयरमैन और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस महीने से ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। इसके अनुसार, निकाय चुनाव अब नई संरचना के अनुसार होंगे। सरकार जल्द ही इस संबंध में एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
अनुपूरक रिपोर्ट के तहत, नगर निगमों में अब 11 आरक्षित पद तय हो गए हैं। इनमें एक पद अनुसूचित जाति, आठ सामान्य और दो ओबीसी के होंगे, जबकि पहले सामान्य के केवल छह पद थे। नगर पालिकाओं में चेयरमैन के पद 41 से बढ़कर 45 हो गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के पद पूर्व की भांति छह ही रहेंगे।
अनुसूचित जातियों के लिए छह, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पद आरक्षित रहेगा। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, जबकि ओबीसी के पद 12 से बढ़कर 13 हो गए हैं। नगर पंचायतों में भी पदों की संख्या 45 से बढ़कर 46 हो गई है।
इस मौके पर शहरी विकास सचिव नितेश झा, सदस्य सचिव मनोज कुमार तिवारी और सुबोध बिजल्वाण भी मौजूद रहे। यह बदलाव निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।