नगर निगम पार्षद का निर्वाचन रद्द, रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई का आदेश
गाजियाबाद की एक अदालत ने वार्ड संख्या 35 (अकबरपुर-बेहरामपुर) से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी ऋतु चौधरी के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विपिन त्यागी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अपर जिला न्यायाधीश इंदु द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला पिंटू सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनाया।
सिंह, जो 2023 नगर निगम चुनाव में अकबरपुर-बेहरामपुर वार्ड से उम्मीदवार थे और मात्र 23 वोट से हार गए थे, ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ऋतु चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में संपत्ति का सही ब्योरा नहीं दिया और अन्य ग़लत जानकारियाँ दीं, जो अदालत में सही साबित हुईं।
अदालत के आदेश के बाद अब वार्ड संख्या 35 का चुनाव फिर से कराया जाएगा, और इसके लिए तिथि की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।