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‘बचपन का प्यार’ …..HC की सरकार को सलाह- समझाकर छोड़ दें

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने डेट पर जाने वाले नाबालिग लड़के लड़कियों को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसे मामलों में गिरफ्तारियों से बचा जा सकता है।

कोर्ट ने सरकार से इस बात की जांच करने के लिए कहा है कि क्या लड़कों को गिरफ्तार ना करने के लिए सीआपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करना काफी होगा। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ आगे कहा, नाबालिग लड़की के साथ डेट पर गए किसी भी लड़के को ज्यादा से ज्यादा बुलाकर समझाया जा सकता है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार इस मुद्दे की जांच कर सकता है और पुलिस को सामान्य निर्देश जारी कर सकता है। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें लड़की के माता-पिता की तरफ से लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे की जांच करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसी घटना POCSO अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनती है।वकील मनीषा भंडारी की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर लड़कों को एकमात्र दोषी माना जाता है और दंडित किया जाता है जो उचित नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

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हिल दर्पण डेस्क

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