दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि 2-3 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी।
सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर अंतरिम रोक रहेगी। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाने के बावजूद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएमएलए मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया।
ASG एसवी राजू ने बताया, ‘आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 3-4 दिन में आएगा। जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है।’