राजस्थान के चूरू में एक पति पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ हैवानियत कर रहा था। वह अपने पिता और भाई समेत कई पुरुषों से अपनी पत्नी का रेप करा रहा था। शादीशुदा पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाता था। बेहोश होने के बाद अनजान लोग उसे हवस का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।
ससुर और देवर ने भी किया रेप
‘एनडीटीवी’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शादीशुदा महिला ने 8 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। इसमें उसके ससुर और देवर भी शामिल हैं। उसने बताया कि नशीला पदार्थ देकर पहले उसका पति उसे बेहोश करता था। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। विरोध करने पर पति बेरहमी से उसे मारता-पीटता था। महिला के चार बच्चे हैं।
गला काटने के लिए दौड़ाया
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके साथ यह हैवानियत पिछले 15-20 सालों से की जा रही है। उसके पति ने कई लोगों से उसका रेप कराया है। हर बार वह उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देता है। अपनी शिकायत में महिला ने 8 पुरुषों का नाम लिया है। महिला ने बताया कि एक बार विरोध करने पर उसका पति गला काटने के लिए दौड़ा लिया था, हालांकि तब किसी तरह उसने जान बचाई थी।
जानकारी के मुताबिक, महिला के तीन बच्चे उसके भाई के साथ रहते हैं। महिला ने बताया कि उसका पति उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। यह सांडवा थाना क्षेत्र का मामला है।
यह भी जानिए: नाबालिग से 72 साल के बुजुर्ग ने किया रेप
महाराष्ट्र के ठाणे में बेकरी चलाने वाले 72 साल के एक बुजुर्ग को नौ साल की बच्ची से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना 30 अप्रैल की शाम को हुई जब बच्ची कुछ खरीदारी करने के लिए कल्याण इलाके में स्थित बेकरी की दुकान पर गई थी।
कल्याण के महात्मा फुले चौक (एमएफसी पुलिस) थाने के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और उसे दुकान के अंदर ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में अपने माता-पिता को बताया तो वह उन्हें मार देगा। अधिकारी ने बताया कि बच्ची ने बाद में अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक मई को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।