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उत्तराखंड पंचायत चुनाव…. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी! हाईकोर्ट सख्त

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को वोटर सूची की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। यह सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में हुई।

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि देहरादून जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी आगामी छह हफ्तों के भीतर ग्राम सभा बड़ौत के ग्राम सतेली सहित अन्य संदिग्ध वोटर सूचियों की जांच पूरी करे। इसके साथ ही कोर्ट ने दोहराया कि जिन लोगों के नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें सूची से हटाकर सूची को दुरुस्त किया जाए।

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मामले में देहरादून के ग्राम सभा बड़ौत निवासी महिपाल सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनके गांव सतेली में वर्तमान में केवल दो परिवार ही निवास करते हैं, जबकि पंचायत चुनाव की वोटर सूची में 122 लोगों के नाम दर्ज हैं। याचिका में कहा गया कि पूर्व में गांव में निवास करने वाले लोग रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं, और अब वहां स्थायी रूप से केवल दो परिवार ही रह गए हैं।

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याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन दो परिवारों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि अधिकारियों द्वारा फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर योजनाओं का धन हड़प लिया जाता है।

महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने बीते दो वर्षों में जिलाधिकारी को कई बार प्रत्यावेदन दिए, जिसके बाद हाल ही में डीएम देहरादून ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते सूची की जांच नहीं हुई तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

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सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि समयबद्ध जांच के साथ सभी आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

हिल दर्पण डेस्क

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