हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) ने व्यापारियों को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। अब व्यापारियों को 4 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने की अंतिम मोहलत दी गई है, जिससे मंगल पड़ाव से रोडवेज तक के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
तीन दिन पहले लोनिवि ने मंगल पड़ाव से रोडवेज तक के 101 व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। इसके विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मंगल पड़ाव से नगर निगम तक आक्रोश रैली निकाली। इस बीच, शुक्रवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों को मामले में दस दिन की फौरी राहत दी, लेकिन शनिवार को लोनिवि ने फिर से अतिक्रमण के तहत दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए।
नोटिस में व्यापारियों को 4 सितंबर तक अपने अतिक्रमण को हटा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। लोनिवि ने चेतावनी दी है कि अगर व्यापारियों ने स्वत: अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदारी संबंधित कब्जेदार की होगी। इसके साथ ही, अगर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है, तो निर्माण को हटाने के खर्च का भुगतान कब्जेदारों से वसूला जाएगा।
लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि अतिक्रमण वाले व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है।